“Indira Gandhi National Disability Pension Scheme – NSAP” आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे है जो की लोगो को बहुत ही जरुरत पड़ती हैं लेकिन जानकारी के आभाव में लोग इस योजना का लाभ नहीं ले पते हैं यह योजना “इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)” राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की पांच उप-योजनाओं में से एक है। आईजीएनडीपीएस के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु के गंभीर और बहु-विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्ति आवेदन करने के पात्र हैं। लाभार्थी को ₹200 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
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Indira Gandhi National Disability Pension Yojana application form in pdf | |
Application Form PDF | Download Now |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना को भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य निराश्रितों को लक्षित करना था, जिसे ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके पास अपने स्वयं के स्रोत से आजीविका का बहुत कम या कोई नियमित साधन नहीं है। आय या परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता के माध्यम से, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पहचान की जाएगी। एनएसएपी का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी चलाया जा रहा है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य नागरिकों की आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, बच्चों के लिए फ्री में आवश्यकता अनुसार जरुरी शिक्षा प्रदान करना आदि है।
वर्तमान में एनएसएपी में इसके घटकों के रूप में पांच उप-योजनाएं शामिल हैं –
a) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
b) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
c) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)
d) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS)
e) अन्नपूर्णा योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के उद्देश्य –
1. गरीब परिवारों को कमाने वाले की मृत्यु, मातृत्व या बुढ़ापे की स्थिति में सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करता है।
2. उन लाभों के अलावा न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करें, जो राज्य वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं।
3. पूरे देश में लाभार्थियों को बिना किसी रुकावट के एक समान सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
इस योजना को 2007 में, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी पात्र व्यक्तियों को कवर करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था।
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Overview
Indira Gandhi National Disability Pension Scheme Details | |
योजना का नाम | Indira Gandhi National Disability Pension Scheme |
Blog | Indira Gandhi National Disability Pension योजना क्या हैं? |
योजना का उद्देश्य | गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी पात्र व्यक्तियों को पेंशन दे कर सहायता करना |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी पात्र व्यक्ति |
विभाग | Ministry Of Rural Development |
विभाग का गठन | 15 अगस्त 1995 |
पेंशन कितना मिलता हैं | 200 /- प्रति महिना |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://nsap.nic.in/ |
संपर्क नंबर | 1800-111-555 |
संपर्क पत्ता | Department of Rural Development National Social Assistance Programme Division Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Marg, New Delhi – 110114 |
Benefits
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने ₹200 पेंशन के रूप में दिया जाता हैं। तो अगर आप भी पतार्ता रखते हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो की बहुत ही आसानी से आपको मिल सकती हैं
Eligibility
- आवेदक भारत का नागरिक होना जरुरी हैं ।
- आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे यानी की BPL में होना जरुरी हैं।
- आवेदक को विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) सर्होटिफिकेट होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 59 वर्ष के बीच होना चाहिए।
Indira Gandhi National Disability Pension Yojana | |
जानकारी PDF में दिया गया हैं | Guidelines |
Application Process
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरना होता हैं जो की आप अपने ब्लाक में ग्राम अधिकारी के यहाँ जा कर भर सकते हैं
- ग्रामीण क्षेत्रों में, एनएसएपी योजना के लाभार्थियों की पहचान बीपीएल जनगणना 2002 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा तैयार की गई बीपीएल सूची से की जाएगी।
- एनएसएपी योजनाओं के लिए पात्र लाभार्थियों को शहरी आवास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में तैयार की जाने वाली आवश्यक बीपीएल सूची के अनुसार किया जाएगा।
- बैंकों में लाभार्थियों के खातों के माध्यम से लाभ के वितरण के अलावा या डाकघर बचत बैंकों में या पोस्टल मनी ऑर्डर के माध्यम से एनओएपीएस के तहत सहायता, सार्वजनिक बैठकों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठकों और शहरी क्षेत्रों में पड़ोस/मोहल्ला समितियों द्वारा भी वितरित की जा सकती है।
Documents Required
- विधिवत भरा हुआ और स्व-सत्यापित आवेदन पत्र (योजना दिशानिर्देशों के अनुलग्नकों को दिया गया प्रोफार्मा)।
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण (वोटर कार्ड / बिजली बिल / आधार कार्ड)
- आयु प्रमाण (अंतिम बार स्कूल गए या नगरपालिका प्राधिकरण या SHO द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र) या मेडिकल बोर्ड के माध्यम से)
- आधार संख्या
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- न्यायिक मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत प्रमाणित शपथ पत्र कि उसे किसी अन्य स्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।
- 3 पासपोर्ट फोटो ।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना Website Link | |
Official Website Link | Click Here |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना भारत में विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मासिक पेंशन की पेशकश करके, यह विकलांग व्यक्तियों को सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करता है, उनके समग्र कल्याण में सुधार करता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। योजना का निरंतर विस्तार और संवर्द्धन पूरे देश में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
एनएसएपी का क्या मतलब है और इसे कब लॉन्च किया गया था?
एनएसएपी का मतलब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है। एनएसएपी को 15 अगस्त, 1995 को लॉन्च किया गया था।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य यह है की जो लोग गरीबी रेखा से निचे हैं और इस योजना के अंतर्गत आते हो उनको आर्थिक रूप से मदद करना जैसे की वृद्धावस्था, कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने में, एनएसएपी का लक्ष्य उन लाभों के अलावा न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है जो राज्य वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि देश में हर जगह लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा बिना किसी रुकावट के समान रूप से उपलब्ध हो।
What Is The Basic Eligibility Criterion Under NSAP?
एनएसएपी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए। भारत की।
योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए मैं किससे संपर्क करूं?
एनएसएपी को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में एनएसएपी के सभी घटकों पर लागू सामान्य शर्तों के साथ-साथ प्रत्येक घटक पर लागू विशिष्ट शर्तों के अनुसार लागू किया जाता है। एनएसएपी योजनाएं मुख्य रूप से राज्यों में समाज कल्याण विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। लेकिन एनएसएपी को आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है; उड़ीसा और पुडुचेरी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा; कर्नाटक और तमिलनाडु में राजस्व विभाग द्वारा और झारखंड में श्रम रोजगार और प्रशिक्षण विभाग द्वारा। पेंशन प्राप्त करने के लिए राज्य में संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
वे कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें पेंशन रोकी जा सकती है?
लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में या उचित समय में राशि नहीं निकालने पर पेंशन रोकी जा सकती है।